Sun. Oct 6th, 2024
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                अजमेर 10 जुलाई। रिश्तों को शर्मसार करने वाली दुर्दांत घटना में अपनी ही बहिन के साथ दुष्कृत्य करने के प्रकरण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्री महेन्द्र कुमार ढ़ाबी ने संज्ञान लेकर 5 वर्षीय बालिका व उसके परिवार को विधिक सहयोग प्रदान करते हुए परिवार को संबल एवं कान्सलिंग के लिए प्रशिक्षित महिला बाल मित्रों को नियुक्त किया। पीड़िता व उसके परिवार को 50 हजार रूपए अंतरिम प्रतिकर राशि स्वीकृत कर राहत प्रदान की गई। प्रकरण प्राधिकरण के संज्ञान में आने के 24 घण्टे के भीतर ही समस्त औपचारिकताऐं त्वरित गति से पूर्ण की गई। पीड़िता बालिका का बैंक खाता खुला नहीं होने बैंक अधिकारियों को तुरंत खाता खोले जाने के लिए निर्देशित किया। अस्पताल अधीक्षक से वार्ता कर पीड़िता के उपचार की समुचित जानकारी तथा उसके स्वास्थ्य की जानकारी ली गयी। इस पुनर्वास कार्य में विशिष्ठ न्यायाधीश पौक्सो न्यायालय श्री रंजन सिंह ने भी संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रकरण में अंतरिम प्रतिकर राशि प्रदान किए जाने के आदेश अविलंब जारी किए। बाल कल्याण समिति ने भी तत्परता से कार्य करते हुए पीड़िता के अस्पताल में भर्ती होने पर परिवारजन को संबल प्रदान किया। सपोर्ट पर्सन नियुक्त किया साथ ही अस्पताल प्रशासन को बालिका के समुचित ईलाज एवं परिवारजन को समस्त प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए सक्रियता से कार्य किया। प्राधिकरण सचिव ने कहा कि इस प्रकार की घटना समाज को और पारिवारिक रिश्तों को अत्यन्त शर्मसार करने वाली है।

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