अजमेर। लोकसभा आम चुनाव-2024 के मतगणना दिवस के दिन लोकशान्ति को भंग होने से बचाने के लिए जिले की राजस्व सीमा में धारा 144 लगाई गई है।
जिला मजिस्ट्रेट डाॅ. भारती दीक्षित ने बताया कि जिले में मंगलवार 4 जून को मतगणना के दौरान व मतगणना के पश्चात किसी भी व्यक्ति, राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों, उनके कार्यकर्ताओं, समर्थक एवं सहयोगियों द्वारा समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों, लाउडस्पीकर, डीजे, पटाखों-आतिशबाजी का उपयोग पूर्णतः प्रतिबनिधत रहेगा। साथ ही किसी भी प्रकार का विजय जुलूस, समारोह तथा सभा आदि का आयोजन भी प्रतिबन्धित रहेगा।