Sun. Oct 6th, 2024
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              अजमेर।     जिले में वर्तमान में हीट वेव का प्रकोप जारी है। इसके कारण जिले के श्रम साध्य कार्यो पर नियोजित श्रमिकों को राहत एवं सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में मंगलवार को अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। इसमें विभिन्न श्रम स्थलों पर कार्यरत श्रमिकों एवं नियोक्ताओं के लिए एडवायजरी जारी की गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री राठौड़ ने बताया कि शेडेड वर्क एरिया, शीतल पेय एवं ओआरएस की अनिवार्य व्यवस्था की जाए। अस्वस्थ श्रमिक को कार्य पर नहीं लिया जाए। किसी श्रमिक के अस्वस्थ्य होने पर उसे तुरन्त नजदीकी अस्पताल में दाखिल करवाए एवं उसके परिजनों एवं परिचितों को इस बाबत सूचना अनिवार्य रूप से दी जाए। अधिक तापमान वाले कार्यस्थल जैसे भट्टी से सम्बन्धित कार्य प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक बन्द रखे जाए। पत्थर कटिंग, मिनरल ग्राईडिंग, मार्बल कटिंग, मार्बल लोडिंग एवं अनोलोडिंग कार्य 11 से 4 बजे तक बन्द रखे जाए। 

              उन्होंने बताया कि श्रम साध्य कार्यो पर श्रमिकों को अनिवार्य तौर पर ओआरएस की व्यवस्था एम्पलोई मार्बल एसोसिएशन एवं अन्य संगठन चिकित्सा विभाग की सहायता से उपलब्ध करवाऐंगे। मुख्य प्रबन्धक उद्योग विभाग, वरिष्ठ क्षेत्राीय प्रबन्धक रीको किशनगढ़, क्षेत्राीय प्रबन्धक रीको अजमेर तथा संयुक्त श्रम आयुक्त अपने अधीनस्थ अधिकारियों से एडवायजरी की पालना करवाएंगे। साथ ही एडवायजरी के निर्देशों के उल्लघंन पर आवश्यक कार्यवाही करवाएंगे। जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार अपने अपने क्षेत्रों में एडवायजरी की पालना सुनिश्चित करवाएंगे। 

 

 

 

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