अजमेर। जिला मजिस्ट्रेट डाॅ. भारती दीक्षित ने बताया कि जिले की राजस्व सीमाओं में धारा 144 लागू की गई है। यह प्रतिबन्ध आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावित होने तक लागू रहेंगे। विभिन्न प्रतिबन्धों के साथ-साथ मतगणना केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों-कार्मिकों के अतिरिक्त किसी व्यक्ति के द्वारा मोबाईल फोन, सेलफोन एवं वायरलेस सेट के उपयोग एवं साथ लेकर चलने पर प्रतिबन्ध रहेगा।