Sun. Oct 6th, 2024
20240423_191338

 

           अजमेर, 23 अप्रेल। लोकसभा आम चुनाव-2024 की निर्वाचन प्रक्रिया के निष्पक्ष एवं स्वतन्त्रा सम्पादन के लिए धारा 144 लगाई गई है। 

             जिला मजिस्ट्रेट डाॅ. भारती दीक्षित ने बताया कि जिले में लोकसभा आम चुनाव 2024 शुक्रवार 26 अप्रेल को होने जा रहे है। मतदान के अन्तिम 48 घंटे पहले निर्वाचन तन्त्रा के लिए, न केवल निर्वाचन के दिन योजना के परिपेक्ष से, बल्कि स्वतन्त्रा एवं निष्पक्ष मतदान के लिए कानून और व्यवस्था तथा अनुकुल वातावरण के निर्माण के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लोक प्रतिनिधित्वि अधिनियम 1951 के तहत मतदान के समापन के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की पूर्व अवधि सम्मिलित होती है जब सार्वजनिक सभाओं आदि के माध्यम से सभी निर्वाचन प्रचार क्रियाकल्प रोक दिए जाते है। मतदानबद्ध क्षेत्रों में कड़ी निगरानी बनाए रखने की आवश्यकता है। ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई अवांछित तत्व गैरकानूनी एवं अवैधानिक गतिविधियों जैसे की राजनैतिक लाभ हासिल करने के लिए मतदताओं को अनावश्यक रूप से प्रेरित करने और प्रभावित करने के लिए नकद, उपहार शराब आदि के अवैध वितरण आदि में शामिल न हो पाए। अतः अजमेर जिले में स्वतन्त्रा, निष्पक्ष एवं भय मुक्त मतदान सम्पन्न कराने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए गए है। 

            उन्होंने बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन मतदान के समापन के 48 घंटे पूर्व बुधवार 24 अप्रेल सायं 6 बजे से शुक्रवार 26 अप्रेल को मतदान समाप्ति तक की अवधि के दौरान गैर कानूनी सभाओं पर प्रतिबन्ध और सार्वजनिक बैठकों पर रोक रहेगी। निर्वाचन क्षेत्रा के भीतर बुधवार 24 अप्रेल सायं 6 बजे से शुक्रवार 26 अप्रेल को मतदान समाप्ति तक धारा 144 का आदेश प्रभावी रहेगा। प्रतिबन्धित क्षेत्रा में 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने एवं एक साथ आवाजाही करने की अनुमति नही है। घर-घर जाकर प्रचार अभियान के सम्बन्ध में 48 घंटे के दौरान द्वार से द्वार भ्रमण प्रतिबंधित नही होगा। 

 

 

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *