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 अजमेर।  6 अप्रेल। लोकसभा आम चुनाव-2024 मंे समस्त व्यक्ति मतदान करें एवं आदर्श आचार संहिता की पालना भी करनी चाहिए। मतदाताओं को छोड़कर, ऐसा कोई व्यक्ति मतदान बूथ के भीतर प्रवेश नहीं करेगा जिसके पास निर्वाचन आयोग का कोई मान्य पास नहीं है।

 जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. भारती दीक्षित ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव-2024 में सभी व्यक्ति मतदान करें और शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित मतदाताओं को किसी भी तरह से परेशान किए बिना या कोई अड़चन पैदा किए बिना उन्हें अपने मताधिकार का उपयोग करने की पूरी स्वतंत्राता का सुनिश्चय करने के लिए निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे। अपने प्राधिकृत कार्यकर्ताओं को उचित बैज और पहचान पत्रा प्रदान करेंगे। मतदाताओं को छोड़कर, ऐसा कोई व्यक्ति मतदान बूथ के भीतर प्रवेश नहीं करेगा जिसके पास निर्वाचन आयोग का कोई मान्य पास नहीं है। 

 उन्होंने बताया कि राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी मतदान केन्द्र से 200 मीटर की परिधि के बाहर ही अपना चुनावी बूथ सक्षम प्राधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करते हुए स्थापित कर सकेंगे। इस संबंध में संबंधित विभागों एवं सरकारी प्राधिकारियों से लिखित स्वीकृति भी प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। ऐसा कोई भी चुनावी बूथ सरकारी अथवा निजी भूमि पर अतिक्रमण करते हुए अथवा किसी धार्मिक स्थान पर अथवा शैक्षणिक संस्थान या चिकित्सालय परिसर में नहीं खोला जा सकेगा। 

 उन्होंने बताया कि चुनाव बूथ पर केवल पार्टी का एक झण्डा व बैनर लगाया जाना अनुमत होगा। मतदान बूथ पर विशेष संरक्षण प्राप्त व्यक्ति के साथ केवल एक निजी व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी, जिसने अपना फायर आर्म छुपा रखा होगा, अर्थात प्रदर्शित नहीं किया होगा, को ही मतदान बूथ में जाने की अनुमति होगी। निर्वाचन आयोग प्रेक्षकों को नियुक्त करता है। यदि अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को निर्वाचनों के संचालन के संबंध में कोई विशेष शिकायत या समस्या है, तो उसे प्रेक्षक के ध्यान में ला सकते हैं।

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