Sun. Oct 6th, 2024
20240402_074848

 

            अजमेर, एक अप्रेल। लोक सभा आम चुनाव-2024 मंे समस्त राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को आदर्श आचार संहिता की पालना करनी चाहिए। 

                जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. भारती दीक्षित ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव-2024 में कोई दल या अभ्यर्थी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जिससे भिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेद अधिक गंभीर हो सकते हैं या परस्पर नफरत हो सकती है या तनाव पैदा हो सकता है। यदि राजनीतिक दलों की आलोचना की जाए, तो यह उनकी नीतियों और कार्यक्रमों, गत रिकाॅर्ड और कार्य तक ही सीमित रखी जाएगी। 

              उन्होंने बताया कि दलों और अभ्यर्थियों को अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक गतिविधियों से असंबद्ध निजी जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना करने से बचना होगा। असत्यापित आरोपों या मिथ्या कथन के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना करने से बचना होगा। मत प्राप्त करने के लिए जाति या संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों और पूजा के अन्य स्थलों को निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा। 

              उन्होंने बताया कि सभी दल और अभ्यर्थी ऐसी सभी गतिविधियों से ईमानदारी से परहेज करेंगे जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण एवं अपराध हैं जैसे कि मतदाताओं को घूस देना, मतदाताओं को डराना-धमकाना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केंद्रों से 100 मीटर की दूरी के अंतर्गत प्रचार करना, मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय के समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं आयोजित करना और मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक ले जाने और वापस लाने के लिए परिवहन और वाहन उपलब्ध कराना। हर व्यक्ति के शांतिपूर्ण और बाधारहित घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाएगा, फिर चाहे राजनीतिक दल और अभ्यर्थी उनकी राजनीतिक राय या गतिविधियों से कितने भी अप्रसन्न हों। किसी भी परिस्थिति में उनकी राय अथवा गतिविधियों के खिलाफ विरोध जताने के लिए व्यक्तियों के घर के सामने प्रदर्शन आयोजित करने या धरना देने का सहारा नहीं लिया जाएगा। 

             उन्होंने बताया कि कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी अपने अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन, परिसर की दीवारों इत्यादि पर झंडा लगाने, बैनर लटकाने, सूचना चिपकाने, नारा लिखने इत्यादि की अनुमति नहीं देगा। राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं और जुलूसों में बाधा खड़ी नहीं करेंगे या उन्हें भंग नहीं करेंगे। किसी राजनैतिक दल के कार्यकर्ता या समर्थक अन्य राजनीतिक दल द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभा में मौखिक या लिखित रूप में सवाल पूछकर या अपने दल के पर्चे बाँटकर बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। किसी दल द्वारा उन स्थानों के आसपास जुलूस न निकाला जाए जहाँ अन्य दल की सभाएं आयोजित हो रही हैं। 

            उन्होंने बताया कि किसी दल के कार्यकर्ता अन्य दल के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए पोस्टर नहीं हटाएंगे। राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा यथासंभव प्लास्टिक एवं पाॅलिथीन से निर्मित पोस्टर, बैनर आदि का उपयोग नहीं किया जायेगा। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना 12 अगस्त- 2021 के द्वारा 100 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर के इस्तेमाल को प्रतिबंधित किया गया है। इस अधिसूचना द्वारा विहित सभी निषिद्ध सामग्रियो के प्रयोग से चुनाव प्रचार के दौरान राजनैतिक दलो और अभ्यर्थियों द्वारा बचा जायेगा।

             उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा लाउडस्पीकर के उपयोग पर रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे के मध्य रोक रहेगी। वाहनों आदि पर लाउडस्पीकर के प्रयोग से पूर्व राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी और किसी भी अन्य व्यक्ति, जो ऐसे लाउडस्पीकर्स के प्रयोग की वांछा रखता है के द्वारा सक्षम प्राधिकारी से लिखित में पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने के दौरान रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक समस्त चुनाव प्रचार गतिविधियां जिनमें घर-घर प्रचार, एसएमएस, व्हाट्सएप संदेश, दूरभाष काॅल आदि सम्मिलित है पर प्रतिबंध रहेगा। 

            उन्होंने बताया कि सभी राजनैतिक दल एवं उनके कार्यकर्ता, पदाधिकारी, प्रचारक आदि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए मतदान समाप्त होने से 48 घण्टे पूर्व से मौन अवधि की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे तथा ऐसे निर्वाचन क्षेत्रा के मतदाताओं को छोड़कर शेष अन्य सभी उल्लेखित व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्रा से विहित समयावधि में बाहर चले जायेंगे। 

            उन्होंने बताया कि सभी राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों जिनका आपराधिक पूर्ववृत्त है, को विहित प्रारूप में नाम वापसी के पश्चात् से मतदान से दो दिवस पूर्व तक के मध्य तीन विहित अवसरों पर राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों तथा टीवी चैनल पर प्रारूप सी-1 एवं सी-2 का प्रकाशन कराया जाना होगा। सभी राजनैतिक दलों द्वारा ऐसे अभ्यर्थी के चयन के आधारों का प्रकाशन भी अभ्यर्थी के चयन से 48 घण्टे के भीतर सी-7 में किया जाना आवश्यक होगा तथा इसकी सूचना विहित प्रारूप सी-8 में आयोग को की जानी होगी।  

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *