अजमेर, 6 मार्च। लोकसभा आम चुनाव-2024 के मद्देनजर पेम्पलटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर नियन्त्राण के सम्बन्ध में निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार बुधवार को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में जिले के समस्त प्रिटिंग प्रेस के मालिकों एवं मुद्रकों की एक बैठक आयोजित की गई।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान प्रकाशित एवं मुद्रित होने वाले पेम्पलेटों एवं पोस्टरों के मुद्रण को नियंत्रित करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों की जानकारी दी गई। इसके अनुसार निर्वाचन सम्बन्धी एवं मतदाताओं को प्रभावित करने से सम्बन्धित समस्त प्रकाशनों पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम एवं पता आवश्यक रूप से दिया जाएगा। प्रकाशन के पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित और दो व्यक्तियों द्वारा जिनको वह व्यक्तिगत रूप से जानता हो, सत्यापित कर दो प्रतियों के मुद्रक को देने पर ही मुद्रण किया जाएगा। इस घोषणा की एक प्रति एवं मुद्रित सामग्री की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को प्रकाशन के तीन दिनों में उपलब्ध करानी होगी। इसके लिए आवश्यक प्रपत्रा क एवं ख के बारे में भी अवगत कराया गया।
उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले को कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। साथ ही क्षतिकारक एवं आपत्तिजनक विषयवस्तु से सम्बन्धित धाराओं में कार्यवाही भी की जाएगी। किसी अभ्यर्थी के पक्ष में सामग्री प्रकाशित करवाने के लिए अभ्यर्थी की लिखित सहमति आवश्यक है। ऐसे मुद्रण का खर्च सम्बन्धित उम्मीदवार के चुनाव खर्चे में शामिल किया जाएगा। लिखित अनुमति के अभाव में मुद्रण पर भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी।
इस अवसर पर उप विधि परामर्शी श्री रामेश्वर लखावत सहित प्रिटिंग प्रेसों के मालिक एवं मुद्रक उपस्थित रहे।