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अजमेर 4 मार्च। बोर्ड परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों के लिए व्यवधान रहित अध्ययन सुनिश्चित करने के लिए ध्वनी विस्तार यंत्रों का दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश जारी किए गए हैं।

 जिला मजिस्ट्रेट डॉ. भारती दीक्षित ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण एवं रोकथाम) नियम-2000 के अनुसार रात्रि 10 बजे प्रातः 6 बजे के मध्य ध्वनि प्रसारक एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर) के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है। वर्तमान में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन करवाया जा रहा है। अजमेर जिले में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रसारक एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर) का प्रयोग निषेध रहेगा। इस अवधि के अलावा किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रसारक व विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिना प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति से नही किया जा सकेगा। इस आदेश के उल्लघंन पर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी। संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पुलिस उपअधीक्षक, तहसीलदार व थानाधिकारी इस आदेश की पालना सुनिश्चित करेगे व उल्लघंन होने पर उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करेंगे।

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