Sat. Aug 16th, 2025
20240227_182738

             अजमेर, 27 फरवरी। लोकसभा चुनाव-2024 की घोषणा के साथ ही आचार संहिता की पालना के लिए पोस्टर एवं बैनर सहित समस्त राजनैतिक प्रचार सामग्री हटाई जाएगी। 

             जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. भारती दीक्षित ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सम्पूर्ण जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभाव में आ जाएगी। जो निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। आदर्श आचार संहिता प्रभावशाली होते ही आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना अक्षरशः करवाई जानी सुनिश्चित करवाई जाएगी। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के 24 घण्टे के भीतर सहकारी सम्पति पर मौजूद सभी प्रकार के पोस्टरर्स, पेपर्स या अन्य किसी रूप में विरूपण, कटआउट, होर्डिंग, बैनर, भित्ति लेखन, फ्लेग्स आदि सरकारी कार्यालय परिसर से हटा दिए जाएंगे। 

              उन्होंने बताया कि सार्वजनिक सम्पति तथा सार्वजनिक स्थानों यथा रेल्वे स्टेशनों, बस अड्डों, रोड़वेजों, सरकारी बसों, बिजली, टेलिफोन खम्बों, नगर परिषद, नगरपालिका के भवनों आदि पर विरूपति राजनैतिक विज्ञापना यथा लेखन, पोस्टर, कटआउट, होर्डिंग, बैनर, भित्ति लेखन, फ्लैग आदि को निर्वाचन की घोषणा के 48 घण्टों के भीतर हटा दिया जाएंगे। निजी सम्पति पर प्रदर्शित स्थानीय विधि एवं न्यायालय के निर्देशों, यदि कोई हो, के अध्ययधीन सभी अप्राधिकृत राजनैतिक विज्ञापनों को 72 घन्टे के भीतर हटा दिया जाएंगे।

                उन्होंने बताया कि किसी राजनैतिक दल, अभ्यर्थि या निर्वाचन से जुडे़ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्वाचन के दौरान प्रचार करने, निर्वाचन प्रचार सम्बन्धी कार्य अथवा निर्वाचन से सम्बन्धित यात्रा करने के लिए सरकारी वाहन के प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। इसके लिए कार्यक्रम घोषणा के 24 घण्टे के भीतर कार्यवाही की जाएगी। सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के लिए सार्वजनिक कोष के द्वारा इलेक्ट्रोनिक तथा प्रिन्ट मीडिया में कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। विज्ञापन जारी किए जा चुके है तो कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही यह सुनिश्चित करवाएं रोक लगा दी जाएंगी।

               उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता प्रभाव में रहने के दौरान जिले के समस्त विभागों की विभागीय वेबसाईट पर मंत्राी एवं राजनीतिक व्यक्तियों के सन्दर्भ एवं फोटो लगे हुए है तो उन्हें तुरन्त हटाया जाना सुनिश्चित करेंगे। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभाव में आ जाने के करण कोई भी नवीन कार्य प्रारम्भ नहीं होगा। अतः विभागों द्वारा पूर्व से ही चल रहे कार्यो एवं नवीन स्वीकृत कार्य जो अभी तक प्रारम्भ नहीं हुए है की पृथक -पृथक सूची तैयार रखी जाएगी। 

                उन्होंने बताया कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आबकारी विभाग के उड़नदस्तों को तत्काल सक्रिय कर शराब एवं निषिद्ध नशीले पदार्थो एवं ड्रग स्वापक के अैवध व्यापार पर अंकुश लगाने की कार्यवाही शुरू करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर की अधिकारिक वेबसाईट तथा सोशल मीडिया सहित सभी आईटी एप्लीकेशन चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सक्रिय हो जाएगी। 

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *