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अजमेर, 8 जनवरी। श्रमिकों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं का लाभ दिलवाने के नाम पर धन राशि मांगने वालों के विरूद्ध में पुलिस से शिकायत करनी चाहिए। क्योंकि विभाग की योजनाएं निःशुल्क है।

 

     श्रम विभाग के संयुक्त श्रम आयुक्त श्री विश्वेश्वर दयाल ने बताया कि श्रमिक यूनियन से विभाग को सूचना प्राप्त हुई है कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल के पंजीकृत हिताधिकारियों से सहायता आवेदन स्वीकृत किए जाने विशेषतः शुभ शक्ति योजना के लिए मोबाईल पर फोन करके धनराशि की मांग की जा रही है। यह पूरी तरह से गैर कानूनी है। विभागीय कार्मिकों एवं अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार से धन राशि की मांग नही की जाती है। समस्त योजनाओं का लाभ निःशुल्क दिया जाता है। आवेदन पत्रों का निस्तारण मण्डल के निर्देशानुसार एवं वरीयता क्रम के आधार पर ही किया जाता है। इस प्रकार के फोन अथवा मैसेज आने पर पुलिस में सूचना दें। इस प्रकार के धोखों से बचना एवं बचाना चाहिए।

 

 

 

 

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