अजमेर. अपर जिला न्यायाधीश (संख्या-4) प्रियंका पिलानिया ने बुधवार को सुनाए एक फैसले में हत्या कर सबूत नष्ट करने के अभियुक्त मुरादाबाद के गांव करुला कटघर निवासी शाने आलम उर्फ शानू को आजीवन कारावास व 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया।
प्रकरण के तथ्य
अपर लोक अभियोजक गुलाम नजमी फारुखी ने बताया कि 4 दिसम्बर 2021 को आमिर ने अपने भाई अनस की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। चार दिन बाद अनस की लाश अंदरकोट क्षेत्र की पहाड़ियों में मिली थी। अनुसंधान में मृतक के दोस्त शाने आलम को दोषी प्रमाणित मानकर अदालत में चार्जशीट पेश की गई। मामले में अभियोजन पक्ष ने 26 गवाह व 64 दस्तावेज व 29 आर्टिकल पेश किए। प्रकरण की सुनवाई डेढ़ साल में पूरी करने के बाद आरोपी को बुधवार को अदालत ने सजा सुनाई।
बाइक पर डोडा पोस्त ले जाते एक गिरफ्तार
अदालत ने दो दिन के रिमांड पर सौँपा
नसीराबाद. राधा-स्वामी सत्संग भवन के पास कोटा मार्ग पर बाइक पर अवैध डोडा ले जाते एक युवक को सदर थाना पुलिस ने पकड़कर उसके कब्जे से करीब 2 किलो डोडा पोस्त बरामद किया।पुलिस के अनुसार मंगलवार देर रात कोटा मार्ग पर गश्त के दौरान लोहरवाड़ा की ओर से बाइक पर आ रहा एक युवक पुलिस जीप देखकर बाइक को वापस लोहरवाड़ा की तरफ मोड़कर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर उसे राधास्वामी सत्संग भवन के सामने पकड़ लिया। पुलिस पूछताछ में वह घबरा गया।
थाना प्रभारी रोशनलाल सामरिया ने बताया कि युवक की बाइक पर पेट्रोल की टंकी पर एक सफेद प्लास्टिक का कट्टा रखा था। कट्टे को खोलकर जांच की गई तो उसमें डोडे के छिलके व चूरा भरा मिला। पुलिस ने बाइक चालक तेली कुम्हार मोहल्ला निवासी पुरुषोत्तम उर्फ डेनी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1 किलो 940 ग्राम डोडा व बाइक को जब्त कर लिया। सदर थाना पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया। जांच अधिकारी सिटी थाना प्रभारी घनश्याम मीणा ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपने के आदेश दिए गए।